उद्यानिकी फसलों में बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर तक
रायपुर। राज्य शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलो में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर तक निर्धारित की गई हैं। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम एवं अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होने ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं आदि से होने वाले नुकसान से बचाने पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2020-21 लागू की गई है।
रबी फसल हेतु वर्तमान में रायपुर जिला अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल (टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, प्याज, बैगन, आलू) के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणि एवं अऋणि दोनों प्रकार के कृषकों को जमा कराना होगा। अऋणि कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आई.एफ.सी कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते है।
उद्ययान विभाग के उपसंचालक ने बताया कि बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत श्री नंदलाल त्रिपाठी मोबाईल नम्बर 70009-09981 एवं उद्यान विभाग के विकासखण्ड अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। विकासखंड धरसींवा के लिए परमजीत सिंह गुरूदत्ता (मो. नं-94242-33900), तिल्दा के लिए एन.के. सरकार (मों. नं-94252-02821), आरंग के लिए विनोद कुमार ठाकुर (मों नं-62643-36541) एवं अभनपुर के लिए बी.पी.नायक (मों नं-94252-51487) से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि बीमा कराने हेतु च्वाईस सेंटर, बजाज एलायंज जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधी, लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा सहकारी समिति को अधिकृत किया गया है।